धौलपुर – सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि दिनांक धौलपुर जिले में श्रम कल्याण अधिकारी के द्वारा दिनांक अनुबंधित वाहन संख्या RJ-29TA2569 वाहन फर्जी चालक मकेश मीना माडल सं. 20 18 दिनांक 01. 2018 से 31.08.2018 राष्ट्रीय मार्ग एन एच 3 आगरा मुम्बई पर स्थित मनियां, बरैठा एवं एन 123 धौलपुर सैंपऊ, रूपवास, भरतपुर एवं एच 11बी धौलपुर बाड़ी, सरमथुरा, करौली स्थित स्थानों पर निर्धारित किलोमीटरों से , तिगुने किलोमीटरों की दूरी अंकित कर लांगबुक प्रमाणित करते हये अनुचित लाभ लिया जाकर राज्य सरकार को अनचित रूप से राजस्व हानि पहुंचई गई हैइसका निम्न विवरण है। धौलपुर से आगरा जाने वाले एन एच 3 आगर-मुम्बई पर स्थित मनियां मात्र 13 किलोमीटर स्थित जिसको दिनांक 21.05.2018 को लांगबुक में किलोमीटर दर्शाया गया है पुनः दिनांक 15. 2018 को लांगबुक में 100 किलोमीटर दर्शाया है। किलोमीटर(2) धौलपुर से बरैठा एन एच 3 पर स्थित किलोमीटरजिसकी दूरी मात्र 24 कि.मी. है जिसको दिनांक किलोमीटर04.2018 को लांगबुक में 150 किलोमीटर दर्शाया गया है। दिनांक 06.04.2018 को लांगड़क 100 किलोमीट र दर्शाया गया हैदिनांक 04.2018 को लांगबक में 150 किलोमीटर, परमार्थ सेवा समितिद्वारा दिनांक 21.05.2018 को लांगबुक में 100 किलोमीटर दिनांक 15.06.2018 को लांगबुक में 100 किलोमीटर दिनांक 22.06.2018 को लांगबुक में 100 किलोमीटर फर्जी दूरी दिखाकर अनुचित लाभ लिया जाकर राज्य सरकार को अनुचित रूप से राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। (3) धौलपुर से सैंपऊ एनएच 123 पर स्थित है जिसकी दूरी मात्र 24 कि.मी. है लांगबुक में दिनांक 09.04.018 को 100 किलोमीटर दिनांक 12.06.20 18 को 100 किलोमीटर, दिनांक 14.06.2018 को 100 किलोमीटर दिनांक 07.08. 2018 को 100 किलोमीटर एवं धौलपुर से रजौरा कलां की 200 कि.मी. की फर्जी दूरी दिखाकर अनुचित लाभ लिया जाकर राज्य सरकार को अनुचित रूप से राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। (4) धौलपुर से सरमथुरा एनएच 11बी पर स्थित है जिसकी दूरी मात्र 65 कि.मी. है लांगबुक में दिनांक 02.04.2018 को 200 किलोमीटर दिनांक 04.062018 को 200 किलोमीटर दिनांक 7.06.2018 को 200 किलोमीटर, दिनांक 19.07.2018 को 200 किलोमीटर, दिनांक 31.07.2018 को 200 किलोमीटर, दिनांक 13.08.2018 को 200 किलोमीटर, दिनांक 23.08.2018 को 200 किलोमीटर की फर्जी दूरी दिखाकर अनुचित लाभ लिया जाकर राज्य सरकार को अनुचित रूप से रजस्व की हानि पहुंचाई गई है। (5) धौलपुर से बाड़ी 35 कि.मी. एवं बाड़ी से बसेड़ी 14 कि.मी. की वास्तविक T.06.2018 समितिद्वारा प्रथम सर्वजातीय दूरी है जबकि लांगबुक में दिनांक 23.04.2018 को 150 किलोमीटर, दिनांक 27.06.20 18 को बाड़ी की दूरी 100 किलोमीटर दिनांक 16.07.2018 को बाड़ी से बसेड़ी की दूरी 200 किलोमीटर, दिनांक 23.07.2018 को बाड़ी से बसेड़ी की दूरी 200 कि.मी. दिनांक 08.08.2018 को बाड़ी से बसेडी की दूरी 200 कि.मी. दिनांक 09.08.2018 को 200 कि.मी., दिनांक 14.08.2018 को 200 कि.मी., दिनांक 20.08.2018 को 200 कि.मी. दिनांक 24.08.2018 को 200 कि.मी. दिनांक 28.08.2018 को 200 कि.मी. फर्जी दूरी दिखाकर अनुचित लाभ लिया जाकर राज्य सरकार को अनुचित रूप से राजस्व की हानि पहंचाई गई है(6) तत्कालीन श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय आदेश क्रमांक 1149 दिनांक 23. 2018 के द्वारा श्री राम भजन मीणा निवासी पोस्ट विलौना कलां तहसील लालसोट जिला दौसा से अनुबंध किया गया । श्रम कल्याण अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग हुये फर्जी लांगबुक संधारित कर अनुचित लिया जाकर राज्य सरकार को अनुचित रूप राजस्व की हानि। यही नही फर्जी लांगबुक समय दूरी को दिखाने में भी एकरूपता नही बरती गई। कभी दूरी कुछ बताई कभी दूरी कुछ। लांगबुक में यात्रा का उद्देश्य भी नही लिखा गया हमने श्रम आयुक्त को सम्बन्धित दस्तावेज भेजकर कार्यवाही करने की मांग की है।
फर्जी लांगबुक के माध्यम से सरकारी राशि का गबन